बिलासपुर में NDPS एक्शन: SAFEMA कोर्ट के आदेश पर दो नशा कारोबारियों की संपत्ति जब्त, अब तक 12 करोड़ जब्ती

राजेन्द्र देवांगन
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बिलासपुर में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो नशा कारोबारियों की 15 लाख रुपए की अवैध संपत्ति SAFEMA कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई है। अब तक 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत दो नशा कारोबारियों काजल कुर्रे और अक्षय कुर्रे की करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) कोर्ट, मुंबई के आदेश के बाद की गई।


इन संपत्तियों को माना गया अवैध कमाई का हिस्सा

  • सकरी क्षेत्र में 1250 वर्गफुट जमीन (खसरा नंबर 41/8)
  • एक्टिवा स्कूटर (CG10 BQ 1687) – खरीदी गई श्रृष्टि कुर्रे द्वारा
  • स्विफ्ट कार (CG10 AS 3041) – अक्षय कुर्रे के नाम पर
  • ह्युंडई इयोन (CG16 B 3594) – गोदावरी कुर्रे उर्फ गिन्नी द्वारा खरीदी गई

कैसे हुई कार्रवाई?

एडिशनल एसपी सिटी राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर नशे के कारोबारियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। काजल और अक्षय कुर्रे की संपत्ति की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अवैध नशे के व्यापार से इन संपत्तियों को अर्जित किया। इसके बाद संपत्ति को जब्त कर SAFEMA कोर्ट में केस पेश किया गया। 16 अप्रैल को कोर्ट ने NDPS एक्ट की धारा 68-F(2) के तहत संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।


अब तक NDPS के तहत 12 करोड़ की संपत्ति जब्त

बिलासपुर पुलिस ने NDPS एक्ट के अंतर्गत चार प्रमुख प्रकरणों में कुल 12 आरोपियों से लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की है। इनमें से बड़ी राशि की जब्ती SAFEMA कोर्ट की मंजूरी के बाद की गई है।


आगे और भी कार्रवाई होगी

एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि, “नशे के अवैध धंधे से जुड़े अन्य लोगों की संपत्ति की भी पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ भी जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”


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