संभल में जामा मस्जिद के पास कुंए में पूजा करने पर रोक, SC ने कहा- बगैर अनुमति कोई कदम न उठाएं

राजेन्द्र देवांगन
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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद वाले कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। नगरपालिका ने इससे पहले वहां पूजा की इजाजत दी थी, लेकिन उसी फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने का काम किया है। इसके ऊपर योगी सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर बोला है कि कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक नहीं है। 21 फरवरी को इस मामले में अलगी सुनवाई होने वाली है।

संभल को लेकर कोर्ट ने क्या बोला?
अब जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद कमेटी ने ही एक याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले में यथास्थिति बनी रहे। कमेटी का तर्क था कि अगर कुएं को मंदिर का कुआं कहा गया तो उस स्थिति में वहां पूजा शुरू हो जाएगी। अब इसी बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, 21 फरवरी को इस केस की फिर सुनवाई की जाएगी।

हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के तर्क जानिए

वैसे सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने तर्क दिया था कि कुआं तो सार्वजनिक जमीन पर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर एतराज जताया, उनका कहना रहा कि कुआं थोड़ा मस्जिद के भीतर है, वहीं थोड़ा हिस्सा परिसरके बाहर। इसी वजह से यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो सिर्फ एक कुएं तक सीमित है जो मस्जिद के पास वाला बताया गया है। दूसरे कुएं और बावड़ी जो मिल रहे हैं, जिनकी खुदाई जा रही है, उन पर कोई रोक नहीं लगी है।

हिंदू पक्ष के वकील ने बड़ी बात बोली
अब इस झटके के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2006 तक तो हिंदू ही उस कुएं में पूजा किया करते थे। इलाके में जब एक समुदाय की संख्या ज्यादा बढ़ी, वहां जाना बंद हो गया, साबित करने की कोशिश होने लगी कि वो कुआं मस्जिद का है। अगली सुनवाई जरूर सारे सबूत पेश किए जाएंगे। वैसे संभल विवाद पर तो कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया था, तब जिला अदालत के एक आदेश पर रोक लगाई थी। उस बारे में ज्यादा जानने के लिए तुरंत यहां क्लिक करें

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