जेपी सीमेंट पर भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई: 7.82 करोड़ का बकाया कर नहीं चुकाने पर कुर्की वारंट जारी
भिलाई (छत्तीसगढ़): भिलाई नगर निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर-4 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया है। कंपनी पर 7.82 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे चुकाने के लिए 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता, तो निगम किसी भी समय कुर्की की कार्रवाई कर सकता है।
मुख्य द्वार पर चस्पा किया गया नोटिस
निगम प्रशासन ने जेपी सीमेंट के मुख्य गेट पर जब्ती वारंट चस्पा कर दिया है। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत कंपनी को पहले ही मांग पत्र जारी कर 30 दिनों के भीतर संपत्ति कर जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय पर भुगतान न करने के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है।
संपत्ति जब्ती की तैयारी, कभी भी हो सकती है कार्रवाई
3 जनवरी को निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो निगम की टीम भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को सौंपी गई है।
14 जनवरी तक का अंतिम मौका
कुर्की वारंट में जेपी सीमेंट प्रबंधन को 14 जनवरी 2025 तक संपत्ति कर का भुगतान करने का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में भुगतान हो जाता है, तो कुर्की की कार्रवाई रोक दी जाएगी। लेकिन यदि कर नहीं जमा किया जाता, तो निगम जब्ती की कार्रवाई को अंजाम देगा।
बड़े संस्थानों को भी दिए गए थे नोटिस, लेकिन कार्रवाई शून्य
गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम ने पहले भी कई बड़े संस्थानों, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों, को करोड़ों रुपये के बकाया संपत्ति कर के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, अब तक किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार जेपी सीमेंट पर सीधी कुर्की की कार्रवाई शुरू होने से अन्य संस्थानों पर भी दबाव बढ़ सकता है।
निगम की इस सख्ती को लेकर अब अन्य बकायेदारों में भी हलचल तेज हो गई है।