Chhattisgarh-बिलासपुर हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अब निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रही। बता दें कि रायपुर सहित कई निकायों में वार्ड परिसीमन को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।
बता दें कि परिसीमन के खिलाफ करीब 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। 2011 की जनगणना को आधार मानने समेत कई बिन्दु शामिल थे। हाइकोर्ट ने सभी याचिकाएं निरस्त कर दी है।
Editor In Chief