दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कई शर्तें भी लागू
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं। केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और दस्तखत
हम केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देते हैं…
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
ईडी वाली शर्तों के साथ आएंगे बाहर
➤दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं।
➤केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
➤दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक
➤ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी
➤NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे।
➤वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
➤वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे
5 सिंतबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिंतबर को केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।
#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, Advocate Sanjeev Nasiar says, "… The bail has been granted in the CBI case… It is a big day of relief. The CM was jailed for the last 5 months… Both judges have different views as far as the arrest is concerned. I will be… pic.twitter.com/cvtcxS3Kqp
— ANI (@ANI) September 13, 2024