शराब प्रेमी ध्यान दें ! आज पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बिकेगी शराब…पीते-पिलाते पकड़ाये तो जायेंगे लंबे से

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

रायपुर  / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी कर आज रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।”शुष्क दिवस” के दौरान प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), एफ. एल. 1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग.), 4. 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस.1-ख. सी.एस.1-ग. एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जावे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Share This Article