अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने से हाईकोर्ट का इंकार, कहा- यह एक राजनैतिक मामला – Delhi High Court..!

राजेन्द्र देवांगन
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कहां लिखा है कि हिरासत में पद छोड़ना होगा,
सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज, केजरीवाल को हटाने की मांग पर बोला HC..!                                            

नई दिल्ली:दिल्ली शराब घोटले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल स्पेशल कोर्ट के आदेश में ईडी की रिमांड पर हैं। इस रिमांड की अवधि 28 मार्च तक थी। इसलिए ईडी गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को पेश किया। केजरीवाली की कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी फिर से कोर्ट से केजरीवाल की अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। वहीं, आज ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका से आप को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
मिली जानकारी मुताबिक, ईडी जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तो वह अदालत से आबकारी घोटले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए 7 दिन अतिरिक्त रिमांड की मांग भी की है, जबकि सीएम केजरीवाल ईडी की पेश की दौरार कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे आबकारी घोटले का पैसा कहां गया है?, जैसा कि आम आदमी पार्टी का दावा है।
दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल राहत
दिल्ली हाई कोर्ट की ACJ मनमोहन की डिवीजन बेंच गुरुवार को केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट से इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को कोर्ट ने राजनीतिक प्रेरित करार दिया। कोर्ट में यह याचिका सुरजीत सिंह यादव डाली थी। पद से हटान के कई कारणों का उल्लेख भी किया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे।
अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया है। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन- पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकता।

आगे तीसरा कारण बताते हुए कहा कि दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सीएम पद हटाने की मांग की है। एक सीएम के रूप में उन्हें जो मासिक वेतन मिलता है एक विधायक से भी ज्यादा होता है। इसलिए अगर वह सीएम के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे दिया गया पैसा वैध नहीं है।
बुधवार को केजरीवाल को मिला झटका
इससे पहले बुधवार को केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड से केजरीवाल को राहत देने से माना कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर ईडी को नोटिस जारी किया था और 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल होगी।
शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। गुरुवार को ईडी उन्हें पेश किया और अतिरिक्त रिमांड की मांग की है।
‘मैं लोगों की सेवा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार,

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