तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज मानहानि केस किया निरस्त…!

राजेन्द्र देवांगन
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तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज मानहानि केस किया निरस्त…!
 आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान को लेकर दर्ज मानहानि केस को निरस्त कर दिया. सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वह उसे वापस ले रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा भी स्वीकार कर लिया.

जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मंगलवार 13 फरवरी  सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को वापस लेते हुए एक ‘उचित बयान’ दाखिल करने का निर्देश दिया था. 

यहां से शुरू हुआ था विवाद

आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि, “ठग है न, जो ठग है, ठग को अनुमति है, आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा. एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगे.”

तेजस्वी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ अहमदाबाद के हरेश मेहता ने गुजरात की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इसके बाद तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अपनी याचिका में मांग की थी कि केस को गुजरात से बाहर दिल्ली या फिर पटना ट्रांसफर किया जाए. 

19 जनवरी को भी दाखिल किया था माफीनामा

इससे आगे तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और अपना ‘गुजराती ठग’ वाला बयान वापस ले लिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के माफीनामे के तरीके को सही नहीं माना था और 29 जनवरी को तेजस्वी को अपना बयान वापस लेते हुए एक ‘उचित बयान’ दाखिल करने को कहा था. इसके बाद तेजस्वी ने बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया था.

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