CG हाईकोर्ट का तलाक पर अहम फैसला : फैमिली कोर्ट के आदेश को किया निरस्त, पति की तलाक की अपील स्वीकार, जानिए क्या है पूरा मामला…!

राजेन्द्र देवांगन
2 Min Read
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CG हाईकोर्ट का तलाक पर अहम फैसला : फैमिली कोर्ट के आदेश को किया निरस्त, पति की तलाक की अपील स्वीकार, जानिए क्या है पूरा मामला…!
बिलासपुर. हाईकोर्ट ने तलाक को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करती है तो वह क्रूरता है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली है.

दरअसल कोरबा जिले के बांकीमोंगरा के युवक की कटघोरा की एक युवती से शादी हुई थी. शादी के 7 दिन बाद 26 मई 2015 की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में बेहोश पड़ी थी. पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया तो पता चला कि वह शराब पीने के साथ ही नॉनवेज और गुटखा खाने की आदी है. इसे लेकर परिजनों ने उसे समझाइश दी. इसके बाद भी वह नहीं मानी और पत्नी ने ससुरालवालों से दुर्व्यवहार भी शुरू कर दिया.

याचिका में बताया गया कि महिला गुटखा खाकर बेडरूम में कहीं भी थूक देती थी और मना करने पर झगड़ा करती थी. महिला ने 30 दिसंबर 2015 को खुद को आग लगाकर आत्महत्या की भी कोशिश की. इतना ही नहीं दो बार छत से कूदकर और फिर दो बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की. पत्नी की हरकतों से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए परिवार न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन परिवार न्यायालय ने पति की याचिका निरस्त कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली है.

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