कांकेर कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास धारा-144 लागू

राजेन्द्र देवांगन
1 Min Read
ब्यूरो रिपोर्ट प्रमिला नेताम

उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास धारा-144 लागू
कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत् कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास की उक्त दूरी तक किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस, नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है जो 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

Share This Article