रेलवे में खानपान पर सख्ती, रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर ₹1 लाख से ज्यादा का जुर्माना, अवैध वेंडर पकड़े गए, खानपान में मिली गड़बड़ियां

राजेंद्र देवांगन
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रायपुर। रेलवे अब खानपान में हो रही गड़बड़ियों और स्टेशनों पर घूम रहे अनधिकृत वेंडरों पर सख्त हो गया है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश त्रिवेदी ने रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान तिरुनेलवेली एक्सप्रेस और दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस में भी जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं।

प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली घुमाने पर ₹5000 का जुर्माना

निरीक्षण के दौरान कुल चार अनाधिकृत वेंडर पकड़े गए। इनमें से तीन पर लगेज संबंधी जुर्माना भी लगाया गया। एक वेंडर को प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली घुमाते हुए पकड़ा गया, जिस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया। नियमानुसार, ऐसे वेंडर केवल जनरल कोच के सामने ही सामान बेच सकते हैं।

वेज-नॉनवेज एक साथ परोसने पर फूड प्लाजा पर जुर्माना

बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस (22619) और दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस (12549) में जांच के दौरान भोजन और कूलिंग व्यवस्था में कमियां मिलीं। एक फूड प्लाजा पर एक ही ट्रे में वेज और नॉनवेज खाना परोसने के कारण ₹5000 का जुर्माना लगाया गया।

मिस्टिंग सिस्टम खराब, महंगा पानी बिका

स्टेशन पर लगे मिस्टिंग सिस्टम के नोजल खराब पाए गए। इसके अलावा, ठंडा पानी अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था। वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म पर तापमान मापने वाले उपकरणों से तापमान की जांच भी की गई। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए योजना बनाने की बात कही है।

बिना टिकट यात्री और अवैध सामान विक्रेता भी पकड़े गए

निरीक्षण में बिना टिकट यात्रा कर रहे किन्नर और दृष्टिबाधित व्यक्ति के नाम पर पान-गुटखा, तंबाकू बेचने वाले लोग भी पकड़े गए। सात-आठ स्टॉलों पर बेबी फूड की उपलब्धता की जांच की गई, जो वहां मौजूद नहीं था।

रायपुर स्टेशन पर ₹37,000 और दुर्ग में ₹64,000 का जुर्माना

रायपुर स्टेशन पर खानपान की अनियमितताओं के लिए ₹37,000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि दुर्ग स्टेशन पर अलग-अलग मामलों में ₹64,000 का जुर्माना वसूला गया। इस तरह, कुल जुर्माना राशि ₹1,01,000 रही।

भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश त्रिवेदी ने सभी निरीक्षकों और वेंडरों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी केटरिंग संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना प्लेटफॉर्म परमिट के खाद्य सामग्री की बिक्री बिल्कुल भी नहीं की जाएगी।

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राजेंद्र देवांगन (प्रधान संपादक)