छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगी। सरकार ने एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए 19 मार्च 2025 तक का समय तय किया है। डेडलाइन के बाद अगर किसी वाहन में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है, तो उस वाहन का चालान काटा जाएगा।
कबीरधाम में 37,000 वाहन होंगे प्रभावित
कबीरधाम जिले में करीब 7,000 मोटरसाइकिल और अन्य 30,000 विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ हैं, जिन पर यह नई नंबर प्लेट लगानी होगी। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि वाहन मालिक अब छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर सीधे एचएसआरपी प्लेट का ऑर्डर कर सकते हैं। प्लेट को वाहन में वेंडर द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा।
नंबर प्लेट लगाने के लिए तय शुल्क
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क विभिन्न प्रकार के वाहनों के अनुसार भिन्न होगा:

- दो पहिया वाहन: 365.80 रुपये
- तीन पहिया वाहन: 427.16 रुपये
- चार पहिया वाहन: 656.08 रुपये
- भारी मालवाहन: 705.64 रुपये
इन शुल्कों का भुगतान केवल डिजिटल मोड में किया जा सकेगा। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने पर प्रति इंस्टॉलेशन 100 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। अगर प्लेट को घर तक पहुंचाने की सेवा ली जाती है, तो इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
कड़ी सुरक्षा और जुर्माना से बचने के लिए जल्द करवाएं इंस्टॉलेशन
यह महत्वपूर्ण है कि वाहन मालिक 19 मार्च 2025 से पहले अपनी गाड़ियों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं, ताकि भविष्य में जुर्माना से बचा जा सके। परिवहन विभाग ने वेंडरों को अधिकृत कर दिया है, जो तय दरों पर एचएसआरपी प्लेट लगाकर देने के लिए जिम्मेदार होंगे।












