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रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 31 मई तक रहेगा कंटेनमेंट जोन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 31 मई तक रहेगा कंटेनमेंट जोन

महेन्द्र मिश्रा रायगढ़,/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31 मई 2021 रात्रि12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। यह आदेश 16 मई 2021 की रात्रि 12 बजे से लागू होगा। अत: इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार किया जा सकेगा।।
उपरोक्त अवधि में सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यत: आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट परलोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के सभा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित) का नाम/जानकारी एवं 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।सभी प्रकार की मंडियॉ एवं सब्जी बाजार इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक ही संचालित होगा। इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा रिटेल में विक्रय करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलो एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स में आर्डर लेने का समय रात्रि 08.00 बजे तक रहेगा तथा होम डिलीवरी रात्रि 09.00 बजे तक ही की जा सकेगी। (रविवार को छोड़कर) भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हेतु प्रत्येक ग्राम/वार्ड में सुविधा केन्द्र बनाया गया है, जहां नि:शुल्क पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हेतु चॉइस सेंटर संचालन की अनुमति शाम 04.00 बजे तक होगी। चॉइस सेंटर में सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हितग्राही द्वारा अपना पहचान पत्र-राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लायसेंस साथ लाकर कराया जा सकता है। चॉइस सेंटर में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 04.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। (रविवार को छोड़कर)शहर के आउट साइड या हाइवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, स्पेयर पाट्र्स की दुकान एवं टायर, ट्यूब की दुकान प्रात: 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक वाहन मरम्मत/पंचर सुधार के संचालन की अनुमति होगी। (रविवार कोछोड़कर)आटा चक्की दुकान के संचालन की अनुमति प्रात 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक होगी। (रविवार को छोड़कर), सब्जी, फल, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री उत्पाद एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रात: 06.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले वालो/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वेक्शीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नही होगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानो को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।को-मार्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस/बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ  के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय प्रात: 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे एमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 04.00 बजे तक ही की जा सकेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय 10.00 से 04.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यो के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिको की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी दुकाने निर्धारित समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होमडिलीवरी को प्राथमिकता देवें।शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनका ई-पास होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/ टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों/चिकित्सों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईड़ी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।दिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसिंया, पी.डी.एस एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर की अनुमति होगी। आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्ट में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर लोगों और समानो की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग और अन-लोडिंग तथा बसों, रेलगाडिय़ों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, बिन्दु क्रमांक 2-7 एवं 10, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकाने, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवायें भी शामिल है, को छोड़कर शाम 05.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक जिले में लोगो की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान संचालन एवं दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच तथा कोविड-19 वेक्शीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
     
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/ विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुऐ चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देषों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

      
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात),मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
            
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

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