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राजधानी में मिली छूट तो सड़कों पर दिखने लगी भीड़

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राजधानी में मिली छूट तो सड़कों पर दिखने लगी भीड़

मनोज शुक्ला,राजधानी रायपुर में गुरुवार को लॉकडाउन के बीच अनलॉक जैसे हालात देखने को मिले। सड़कों पर भीड़ थी। कलेक्टर की आदेश की वजह से छोटी किराना दुकानें, मोटर मैकेनिक, बैंक, आटा चक्की और स्टेशनरी की दुकान खुली नजर आई। पिछले 9 अप्रैल से किराना और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशान होता आम आदमी इन दुकानों में जरूरत का सामान खरीदने पहुंचा। रायपुर की लगभग हर सड़क को वन वे कर दिया गया था, गुरुवार को इन्हें खोल दिया। जय स्तंभ चौक, संतोषी नगर, टिकरापारा, पचपेड़ी नाका जैसे हिस्सों की सड़क से बैरिकेडिंग में छूट दिखाई दी। रायपुर में 17 मई तक कुछ छूट वाली शर्तों के साथ लॉकडाउन बढ़ा है।

रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन के आदेश का मजाक संतोषी नगर इलाके में उड़ता दिखा। आदेश के मुताबिक सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद रखने कहा गया है। मगर संतोषी नगर के शुभम के मार्ट नाम की शॉप खुली मिली। शटर के अंदर से लोगों को सामान बाहर लाकर दिया जा रहा था। इस स्टोर की पार्किंग में भी बड़ी तादाद में किराना सामान रखा था, जिसे लोगों को बेचा जा रहा था। मीडिया का कैमरा पहुंचा तो शटर थोड़ा नीचे कर दिया गया। जिन दुकानों को छूट दी जा रही है उन्हें शाम 5 बजे बंद करना होगा। संडे को पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल जरूरी सरकारी दफ्तरों को छोड़ कुछ नहीं खुलेगा।सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगेरायपुर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहेंगे।सभी सरकारी ऑफिस आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50% स्टाफ के साथ ऑफिशियल काम के लिए खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।पान, सिगरेट ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड वगैरह बेचने पर बैन है। सभी तरह की मंडियां फूट-फुटकर दुकानें बंद रहेंगे।गाड़ियों की खरीदी बिक्री के शोरूम नहीं खुलेंगे 9 अप्रैल के बाद अब दुकान खुली तो बोरियों की लाइन लग गई।रजिस्ट्री ऑफिस टोकन सिस्टम के साथ खुलेगा।जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों लोडिंग-अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी।होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ स्विगी, जोमेटो के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फूड डिलीवर कर पाएंगे।अगर किसी के घर में शादी हो तो लड़का या लड़की के घर पर ही सिर्फ 10 लोगों की अनुमति के साथ शादी की जा सकेगी।अंत्येष्टि, दशगात्र में भी 10 लोगों के मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।रायपुर जिले में बीज खाद कीटनाशक कृषि से जुड़ी मशीनरी की खरीदी बिक्री के लिए दुकान खुलेगी।गाड़ियों की सर्विसिंग, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से जुड़ी आउटलेट खुलेंगे।गली मोहल्ले, कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगे।फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री मटन, मछली, किराना सामान ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले या छोटे पिकअप गाड़ियों में कर सकेंगे।दुकानों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा हुए तो 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी।बैंक 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे इसमें व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इमरजेंसी, से जुड़े काम हो सकेंगे।ई-कॉमर्स को छोड़कर सभी तरह की डाक सेवाओं कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।पंखा, कूलर, एसी दुकानों और मैकेनिक को आम जनता के लिए खोले बिना सिर्फ होम सर्विस देने की अनुमति होगी।दूध सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 6:30 बजे बिना दुकान खोले बेचा जा सकेगा।इस दौरान रेल, बस, हवाई यात्रा के लिए लोगों का टिकट ही पास होगा।सड़क के रास्ते बाहर जाने वालों को पर जाकर पास के लिए अप्लाय करना होगा।

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