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*मछली मारने के बहाने ले जाकर, गोवा शराब में जहर डालकर पिलाने से हुई मौत के मामले में दो आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार*

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*शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले आरोपीयों के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार*

*घटना कारित करने वाले 02 आरोपीयों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*

*मृतक को मछली मारने के बहाने ले जाकर, गोवा शराब में जहर डालकर पिलाने से हुई मौत*

बिलासपुर पुलिस गंभीर अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर हत्या के आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने निर्देशित किए जाने पर बांध में मछली मारने के बहाने गोवा शराब में जहर डालकर पिलाने वाले 02 आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

थाना कोटा के मार्ग जांच दौरान प्रार्थीया किरण डाहिरे के द्वारा लिखित आवेदन थाना प्रभारी कोटा के नाम से दिया, जिसमें उसके पति जीवन लाल डाहिरे की मृत्यु दिनांक 12.05.2023 को प्रातः 07.00 बजे लोकबंद बांध में श्रवण बंजारे के साथ मछली मारने गया था। श्रवण बंजारे के घर एक अज्ञात व्यक्ति मछली खरीदने आया था, जो अपने साथ में एक पाव गोवा अंग्रेजी शराब लाया था, जिसे पीने के लिए मृतक जीवनलाल डाहिरे को दिए तो श्रवण बंजारे अपने घर से कांच का गिलास धो कर दिया, जिसमें आधा पाव गोवा शराब को उसका पति जीवनलाल डाहिरे ने पिया, शराब पीते ही जीवन लाल का तुरंत तबियत बिगड़ जाने पर सूचक को जानकारी होने पर अपने पति को अस्पताल ले गई जहां डॉक्टर साहब द्वारा चेकप करने पर मृत्यु होना बताया। कि सूचक के संदेश पर उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब में कुछ जहरीले पदार्थ मिलाकर दिया है या मछली मारते समय कोई जहरीला कीड़ा काटने से मृत्यु हो गया है की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर जांच कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान अपराध धारा सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 09.04.2024 को प्रकरण के नामजद आरोपी श्रवण बंजारे एवं राजेंद्र कुमार अनंत को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जो प्रकरण में मृतक जीवनलाल डाहिरे को शराब में जहर मिलाकर देने वह साक्ष्य छिपाना पाए जाने से प्रकरण में धारा 201 भा.द.वी. जोड़ी जाकर प्रकरण के आरोपीगण *01.श्रवण बंजारे पिता स्व. चैतराम बंजारे उम्र 42 साल साकिन लोकबंद थाना कोटा 02. राजेंद्र कुमार अनंत पिता स्व. भागवत उम्र 40 साल साकिन लोकबंद थाना कोटा जिला बिलासपुर* के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 09.04.2024 को विधिवत‌् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जाती है। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टाफ़ की सराहना की है ।

हत्या करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह, प्र.आर. रमेश आदिले, आर.भोप साहू, चंदन मानिकपुरी का सराहनीय योगदान है।

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