छत्तीसगढ़बिलासपुर

बहन के साथ युवक के प्रेम संबंध का था शक, बीच बाजार में चाकू मारकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही.19 जून 2019 को गौरेला के मेन बाजार में चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । दरअसल गौरेला के रहने वाले 20 साल के आरोपी योगेश चक्रधारी को अपनी बहन के साथ मृतक राहुल दीवान के साथ प्रेम संबंध का शक था और उसने इसी के चलते अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर राहुल दीवान की दुकान में चाकू मारकर हत्या कर दी।

तीनों आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफतार कर लिया। इस मामले में नाबालिगों के खिलाफ हत्या का मामला बिलासपुर के किशोर न्यायालय में चल रहा है। वहीं मुख्य आरोपी के बालिग होने के चलते दूसरा मामला गौरेला के एडीजे कोर्ट में चला।

इस मामले में एडीजे विनय कुमार प्रधान ने सजा सुनाते हुये आरोपी योगेश चक्रधारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। वहीं मृतक राहुल दीवान अपनी विधवा माता का इकलौता पुत्र था जिसके मददेनजर मृतक की माता को उचित प्रतिकर दिये जाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देष दिया गया है।

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