छत्तीसगढ़

दस दिन पहले अनुमति और शपथ पत्र देने वाले ही कर पायेंगे रावण दहन, संक्रमण फैलने पर समिति की होगी जवाबदेही

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बिलासपुर. विजयादशमी पर दहन होने वाला दशानन की अधिकतम ऊंचाई दस फीट होगी। इसके लिए नगर निगम से दस दिन पहले आयोजकों को शपथ पत्र देकर आवेदन करके अनुमति लेना अनिवार्य है। रावण दहन के पहले कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकेंगे।

पुतला दहन स्थल पर अधिकतम 50 लोग से अधिक नहीं होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन स्थल पर आयोजकों को हर व्यक्ति का नाम पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है। उत्सव में शामिल होने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संबंधित समिति जवाबदेह होगी ।

जिला प्रशासन ने शनिवार को रावण दहन कार्यक्रम को लेकर गाइड लाइन जारी किया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीएस उइके ने विजयादशमी पर्व पर रावण का पुतला दहन करने के लिए बीस बिंदुओं पर आयोजकों ने यह दिशा-निर्देश है। इस आदेश में कहा कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ।

कुछ प्रमुख नियम

०. पुतलों की ऊंचाई १० फीट से अधिक न हो

०. पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जाए

०.आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे

०. कार्यक्रम का यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जाए

०.आयोजन की वीडियोग्राफी व सीसीटीवी अनिवार्य

०. शामिल होने वाले सभी लोगों का नाम, मोबाइल नंबर अनिवार्य

०. अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर

०. कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं

०. एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन स्थल की दूरी 500 मीटर अनिवार्य

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