छत्तीसगढ़

तलाक के बाद स्त्रीधन लौटने में धोखाधड़ी, पति व ससुर पर जुर्म दर्ज

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तलाक के बाद स्त्री धन की रकम और जेवर लौटाने में आनाकानी कर धोखाधड़ी करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों ने तलाक की अर्जी लगने पर चार लाख और तलाक मंजूर होने पर चार लाख रुपये देने की बात कही थी। इसके अलावा सारे जेवर व घरेलू सामान को गुरुद्वारा प्रबंधन के माध्यम से लौटाने की बात कही थी। आरोपितों ने तलाक के पहले तो चार लाख रुपये का चेक दे दिया, लेकिन तलाक होने के बाद बाकी के रुपये व जेवर देने में आनाकानी शुरू कर दी गई। 11 महीने बाद आरोपितों ने चार लाख का चेक दिया, लेकिन वह भी बाउंस हो गया। इसके बाद लड़की के पिता ने कोरबा में शिकायत की। जांच के बाद पति व ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इंदिरा विहार कालोनी टीपी नगर कोरबा निवासी शिकायतकर्ता इंद्राज सिंह भाटिया की बेटी हिना भाटिया की शादी 23 नवंबर 2014 को जैन मंदिर के पीछे विद्युत नगर दुर्ग निवासी आरोपित नवदीप सिंह ढिल्लन से हुई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगााया कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी से ससुराल में बुरा बर्ताव किया जाता था। नवदीप सिंह ढिल्लन के अलावा उसके पिता तरसेम सिंह ढिल्लन भी उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। सामाजिक स्तर पर इस बात के निपटारे का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर आरोपितों ने तलाक देने की बात कही। गुरुद्वारा कमेटी के समक्ष हुई बैठक में आरोपितों ने शादी के समय दिए गए रुपये, जेवर और घरेलू सामान को लौटाने की बात कही।बैठक में हुए निर्णय के आधार पर शिकायतकर्ता की बेटी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर आरोपितों ने चार लाख रुपये के चेक दिया था। 17 जनवरी 2019 को कोर्ट से तलाक मंजूर कर दिया गया। इसके बाद बचे हुए चार लाख रुपये, जेवर व घरेलू सामान लौटाया था, लेकिन आरोपितों ने घुमाना शुरू कर दिया। नौ महीने बाद आरोपितों ने चेक दिया, लेकिन वह भी बाउंस हो गया। इसके अलावा आरोपितों ने घरेलू सामान व जेवर भी नहीं लौटाए। आरोपितों का कहना था कि कुछ जेवर खो गए हैं। इसलिए वे उसे नहीं लौटा सके।

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