छत्तीसगढ़बिलासपुर

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई, कलेक्टर ने दिया आदेश

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बिलासपुर । कलेक्टर बिलासपुर डाॅ. सारांश मित्तर के निर्देशन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 19 जनवरी 2021 को वृत्त बिलहा के ग्राम पिरैया के आवासपारा में रहने वाले अनिल पाटले से 30 लीटर महुआ मदिरा तथा मदिरा बनाने योग्य 60 कि.ग्रा. महुआ लहान एवं आरोपिया रूपमणि के कब्जे से 25 लीटर महुआ मदिरा तथा मदिरा बनाने योग्य 420 कि.ग्रा. महुआ लहान कुल 55 लीटर मदिरा महुआ मदिरा तथा मदिरा बनाने योग्य 480 कि.ग्रा. महुआ लहान जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) (च), 34 (2) व 59 (क) के तहत् प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया गया है। 19 जनवरी 2021 को वृत्त सीपत के ग्राम अरईबंद में आरोपी सत्यप्रकाश से 1.5 लीटर मदिरा जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया है। 20 जनवरी 2021 को वृत्त कोटा के ग्राम लोकबंध में गैर जमानतीय 03 प्रकरणों सहित कुल 05 प्रकरणों में 60 लीटर महुआ मदिरा तथा बनाने योग्य 500 कि.ग्रा. महुआ लहान जप्त कर आरोपियों राजाबाबू डहरिया, लखन डहरिया एवं अमृत बघेल के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क)(च), 34 (2) व 59 (क) तथा अनिता बाई एवं संजय अनंत से क्रमशः 03-03 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया है। राजाबाबू डहरिया, लखन डहरिया एवं अमृत बधेल को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया जा रहा है। 20 जनवरी 2021 को वृत्त तखतपुर के ग्राम अरईबंद में आरोपी मनोहर दास उर्फ बसंत से मदिरा बनाने योग्य 160 कि.ग्रा. महुआ लहान जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(च) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी उपलंभन दल में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र पाण्डेय, आबकारी उपनिरीक्षक, अशीष सिंह, धीरज कनौजिया, आनंद वर्मा, मुकेश पाण्डेय आदि शामिल थे।

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