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Bilaspur news “महिला को न्याय दिलाने यादव समाज ने घेरा एसपी दफ्तर:रसूखदार परिवार के ड्राइवर की मौत पर हंगामा, कहा- मारपीट हुई है तो हत्या का केस क्यों नहीं….!

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महिला को न्याय दिलाने यादव समाज ने घेरा एसपी दफ्तर:रसूखदार परिवार के ड्राइवर की मौत पर हंगामा, कहा- मारपीट हुई है तो हत्या का केस क्यों नहीं….!

बिलासपुर में रसूखदार परिवार के ड्राइवर की मौत की जांच को लेकर आक्रोश भड़क गया है। मंगलवार को यादव समाज के लोगों ने विधवा महिला को न्याय दिलाने एसपी दफ्तर का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। और हत्या का अपराध दर्ज कर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोछ निवासी केजू उर्फ गोवर्धन यादव (30) सरकंडा के जोरापारा में किराये के मकान में रहता था। वह बरसय्या ट्रेडर्स के यहां ड्राइवर का काम करता था। बीते 5 फरवरी को बरसय्या परिवार के यहां पार्टी थी। उसी रात करीब 10 बजे अमेरी चौक में केजऊ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी लाश खून से लथपथ मिली थी। उसके शरीर में चोंट व खरोंच के निशान थे। लेकिन, पुलिस ने उसकी मौत को हादसा बता दिया था। इस पर उसकी पत्नी ने हत्या होने की आशंका जताई है। लेकिन, इसके बाद भी पुलिस ने दुघर्टना में लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है।

महिला बोली- पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं, न्यायिक जांच हो
मृतक ड्राइवर केजऊ राम यादव की पत्नी मीनाक्षी यादव का कहना है कि उसके पति के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। पुलिस भी मान रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है तो इसके बाद भी हत्या का अपराध दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस केस की न्यायिक जांच कर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है।

समाज के लोगों ने कहा- महिला को दी जाए मुआवजा राशि
यादव समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस गंभीर मामले की जांच में शुरू से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध रहा है। जांच में लीपापोती कर रसूखदार अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने और ड्राइवर की विधवा पत्नी को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है।

पांच लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस
सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल का कहना है कि, इस केस की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम बनाई थी। 10 बिंदुओं पर जांच की रिपोर्ट एसपी को सौंपा गया है। जिसके आधार पर केजऊ की मौत को संदि मानते हुए 304 ए और असॉल्ट इन नेचर को देखते हुए 325 के तहत स्वप्निल गुप्ता, सौरभ शिन्दे, सुयश केडिया और शोभा मधुकर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही कहा है कि पुलिस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद और खुलासे करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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